पटना के ज़िला जज ने फ़ैसल Khan जिन्हें Khan सर के नाम से जाना जाता है, की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है। उन पर बिहार की राजधानी में स्थित अपने कोचिंग इंस्टिट्यूट में 2 जून को हुई गोलीबारी की घटना को कथित तौर पर अंजाम देने का मामला दर्ज किया गया था।
PTI के अनुसार, शिक्षक के वकील अरविंद कुमार मव्वार ने कहा, “अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी दायर की गई थी और उस मामले में अंतरिम सुरक्षा दी गई है। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी गई है। जब तक कोई फ़ैसला नहीं हो जाता और अगली सुनवाई की तारीख़ नहीं आ जाती, तब तक कोई भी पुलिस अधिकारी उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकता। Khan सर कहीं भी आ-जा सकते हैं। अगर पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है, तो वे उनके सामने पेश होकर जवाब दे सकते हैं। जो भी पूछताछ या जांच ज़रूरी है, वह की जा सकती है। Khan सर जांच में सहयोग भी करेंगे।”
“जज ने कानूनी दलीलों के आधार पर अंतरिम सुरक्षा दी। केस डायरी और पुराने रिकॉर्ड मंगाए गए हैं। अगली सुनवाई 10 तारीख को तय की गई है, जब मामले पर फिर से सुनवाई होगी। केस डायरी मिलने के बाद आगे की दलीलें होंगी,” उन्होंने कहा।
पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि Khan ग्लोबल स्टडीज़ इंस्टीट्यूट में तोड़-फोड़ के मामले में दर्ज FIR में उस शिक्षक और यूट्यूबर का नाम शामिल है।
मंगलवार रात कोचिंग सेंटर के दो गार्ड्स को हिरासत में लिया गया। उन पर गोली चलाने का आरोप है। उस समय 15-20 लोगों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर कोचिंग सेंटर का पोस्टर फाड़ दिया और सेंटर की बिल्डिंग पर पत्थर फेंके।
क्या है पूरा मामला?
खबरों के मुताबिक, 2 जून को पटना में मुसल्लहपुर हाट के पास Khan सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर गोलियां चलाई गईं और कथित तौर पर वहां तोड़-फोड़ की गई, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया।
3 जून को इंस्टीट्यूट के बाहर छात्रों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते इलाके में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती करनी पड़ी। घटना के बाद तनावपूर्ण माहौल के बीच, बड़ी संख्या में छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर इंतज़ार करते और विरोध में नारे लगाते देखे गए।
तोड़-फोड़ की घटना के कुछ ही समय बाद, Khan सर ने आरोप लगाया था कि फायरिंग के पीछे एक प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के लोग थे, हालाँकि बाद में उन्होंने कहा कि केवल पुलिस जांच ही यह पुष्टि कर सकती है कि फायरिंग वास्तव में हुई थी या नहीं। गुरुवार को एक प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि यह घटना खुद Khan सर ने ही करवाई थी।
इस घटना के बाद, कदमकुआं पुलिस स्टेशन में Khan सर समेत तीन लोगों के खिलाफ BNS की धारा 109 और आर्म्स एक्ट की धाराओं 25(9), 27 और 35 के तहत FIR दर्ज की गई। यह FIR एक वीडियो के आधार पर दर्ज की गई है जिसमें दो गार्ड कथित तौर पर फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं; बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
